नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को देश के छह राज्यों के पुलिस बल में व्यापक रिक्तियों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस मामले में राज्यों के गृह सचिवों को तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने देश के छह राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पुलिस बल में व्यापक रिक्तियों से नाराज होकर कोर्ट ने इन राज्यों के गृह सचिवों को तलब किया ।
पीठ ने कहा कि 2013 के ज्यादातर आंकड़े इस बात के संकेत देते हैं कि विभिन्न राज्यों में पुलिस बलों में व्यापक रिक्तियां हैं। पीठ ने कहा, "हमारा प्रयास होगा कि इन रिक्तियों को भरने की निगरानी कोर्ट द्वारा की जाए।'' शीर्ष अदालत ने कहा कि बिहार में पुलिसकर्मियों के 40 हजार पद रिक्त हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा डेढ़ लाख का है।
न्यायालय ने इन छह राज्यों को खाली पदों को भरने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का रोडमैप बताने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह आदेश मनीष कुमार की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता ने रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया की निगरानी का अनुरोध किया है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय किया है।