नई दिल्ली। शराब पीकर गाड़ी चलाना आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ने वाला है। नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो अब दस हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस संबंध में लोकसभा में आज एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि वर्ष 1988 के मोटर यान कानून में 30 साल बाद संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि साल 1988 के मोटर वाहन कानून में 30 वर्ष बाद संशोधन विधेयक लाया गया है। उन्होंने सदन से इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित करने की अपील की। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में हर साल 5 लाख सड़क हादसे होते है जिनमें करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत होती है। उन्होंने कहा कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति न सम्मान है और न ही किसी तरह का डर।
गडकरी ने कहा कि विधेयक में यातायात नियमों और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए राज्यों के लिए ई गर्वनेंस को अनिवार्य किया गया है उन्होंने देश में ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था को कमजोर बताते हुए कहा कि भारत एक मात्र देश है जहां आसानी से ड्राइविंग लासेंस बन जाता है और एक के पास चार राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं।