नई दिल्ली। प्रचलन से बंद किए जा चुके 500 रुपए और एक हजार रुपए के पुराने नोट बदलने की सुविधा 1 अप्रैल से सिर्फ प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए ही उपलब्ध होगी।
नोट बदलवाने के बारे में रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 31 दिसंबर 2016 को जारी अंतिम दिशा-निर्देश के अनुसार नोटबंदी की घोषणा के बाद 09 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश से बाहर रहे एनआरआई 30 जून तक आरबीआई की चुंनिदा शाखाओं में पुराने नोट बदले जा सकेंगे। 31 मार्च तक यह सुविधा उक्त अवधि में देश से बाहर रहे भारतीयों के लिए भी उपलब्ध थी।
एनआरआई केंद्रीय बैंक मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर स्थित शाखाओं में प्रतिबंधित पुराने नोट बदल सकेंगे। बदले जाने वाले नोटों के अधिकतम मूल्य की सीमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों के अनुरूप होगी। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र तथा 09 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक देश से बाहर होने के दस्तावेजी प्रमाण पेश करने होंगे।
साथ ही यह भी प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने पहले इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है। जमा कराए जा रहे नोट वे विदेश से लेकर आए हैं, इसके प्रमाणन के लिए उन्हें कस्टम विभाग का प्रमाणपत्र भी जमा कराना होगा। एनआरआई किसी और से प्राप्त पुराने नोट जमा नहीं करा पाएंगे। हालांकि कि, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे प्रवासियों भारतीयों के लिए यह सुविधा नहीं है।