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जनहित स्कीम के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती सरकार

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 27 2017 12:06PM | Updated Date: Mar 27 2017 12:08PM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए इस फैसले में कहा है कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को चुनौती देती पिटीशंस पर तुरंत सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इस याचिका पर 7 जजों की एक पीठ गठित की जानी है। जो फिलहाल संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं में आधार का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। 
 
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