नई दिल्ली। पैन और मोबाइल नंबर के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा। सरकार यह कदम फर्जीवाड़ा रोकने और एक से ज्यादा लाइसेंस लेने पर लगाम लगाने के लिए कर उठा रही है। इसके बाद लोगों को नया लाइसेंस लेने और लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए भी आधार कार्ड पेश करना होगा।
कई मामलों में देखा गया है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाने के बाद लोग दूसरा लाइसेंस बनवा लेते हैं। कई बार तो फर्जी आईकार्ड पर भी लाइसेंस बनवा लेते हैं।
सूत्रों के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अकेले आधार कार्ड ही पर्याप्त दस्तावेज होगा। इसके बदले में उसे कई तरह के दस्तावेज जमा करने होंगे। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इस पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। नया नियम अक्टूबर 2017 से लागू हो सकता है।
आरटीओ को इन डिटेल्स को पाने में मदद कर रहे हैं। इसके बाद सभी आरटीओ केंद्रीय डाटाबैंक की मदद से जान सकेंगे कि आवेदन करने वाले के पास कहीं पहले से लाइसेंस तो नहीं है। इसके लिए पूरे डाटा को डिजिटल मोड में उपलब्ध करवाया जाएगा।