नई दिल्ली। सहारा चिटफंड मामले में सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने 14799 करोड़ के बकाए के मामले की सुनवाई करते हुए सहारा को 5,000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने ऐसा नहीं करने पर समूह को मुंबई स्थित ऐम्बी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट की नीलामी करने की चेतावनी दी।
कोर्ट ने कहा कि यदि ग्रुप राशि जमा करने में असफल रहता है तो ऐम्बी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी कर इस रकम को वसूला जाएगा। यह नीलामी सुप्रीम कोर्ट खुद आयोजित करेगा। यही नहीं अदालत ने निवेशकों की राशि को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में जमा कराने की बजाय सेबी-सहारा के अकाउंट में ही डिपॉजिट करने का आदेश दिया। इससे पहले 6 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से रकम वसूलने तक इस प्रोजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया था।