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ऑफिस में यौन शोषण की शिकार महिला को मिलेगी 90 दिन की पेड लीव

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 21 2017 10:25AM | Updated Date: Mar 21 2017 10:25AM
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को राहत देने के लिए नया कानून लाने जा रही है। नए कानून के मुताबिक यौन उत्पीड़न की शिकार महिला कर्मचारियों को जांच की अवधि के दौरान 90 दिनों के अवकाश के साथ वेतन भी दिया जाएगा।

हाल ही में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में सेवा नियमों में संशोधन किया है। यह नियम कार्यस्थल पर काम करने वाली महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न रोकधाम अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस कानून के आने के बाद महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होने से बचाया जा सकता है।
 
इस नियम के अनुसार यह अवकाश महिलाओं को पहले से मिलने वाले अवकाश से अलग होगा। महिलाओं को धमकी और दबाव की शिकायत के बाद जिन महिलाओं के मामले लंबित हैं उन्हें तीन महीने का अवकाश जाएगा।
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