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करोड़ों डकारने वाले की मौज और साड़ी चुराने वाले को जेल क्‍यों?

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 7 2017 10:09AM | Updated Date: Mar 7 2017 10:09AM
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नई दिल्ली। केवल पांच साड़ी चुराने पर एक साल से जेल में बंद एलिहा के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना पुलिस की खिंचाई करते हुए सवाल किया कि जो शख्स करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है और मजे कर रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? सुप्रीम कोर्ट का इशारा विजय माल्या की ओर था। एलिहा पर आरोप है कि उसने हैदराबाद में पांच साड़ियां चुराई थीं। हैदराबाद पुलिस ने व्यापारियों की शिकायत पर उसे प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लिया और वह सालभर से जेल में हैं। 

दरअसल एक साल पहले सीएच एलिहा नाम के व्यक्ति को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था और बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शख्स की पत्नी द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए सवाल किया कि तेलंगाना सरकार साड़ी चुराने के जुर्म में किसी व्यक्ति को हिरासत में कैसे ले सकती है? आरोपी के वकील ने दलील दी कि जुर्म को साबित करने के लिए कोई गवाह तक नहीं था।

तेलंगाना सरकार ने गिरफ्तारी पर सफाई देते हुए कहा कि हैदराबाद में साड़ी चोरों का एक गैंग चल रहा था और कई व्यापारियों ने इस बारे में शिकायत की थी। इस वजह से आरोपी को गिरफ्तार करना जरूरी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को इसपर फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि 61 साल का विजय माल्या पिछले साल भारत छोड़कर लंदन चला गया था। 
 
माल्या ने यह कदम तब उठाया जब बैंक माल्या की डूब चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए दिए गए करीब 9000 करोड़ रुपए के लोन को चुकाने का दबाब बना रहे थे। माल्या पर 17 बैंकों का कर्ज बकाया है। इन बैंकों ने एसबीआई की अगुवाई में माल्या को ‘जानबूझकर कर्ज नहीं चुकानेवाला’ घोषित किया है।
 
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