नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रगान को लेकर एक नया फैसला दिया है। फैसले में कहा गया है कि अगर किसी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के दौरान बीच में राष्ट्रगान बजता है तो उसमें खड़ा होना जरूरी नहीं है। इससे पहले कुछ वक्त पहले कोर्ट ने सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया था।
इस मुद्दे पर बहस की जरुरत
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह एक अंतरिम आदेश है, राष्ट्रगान पर खड़ा होना क्या आवश्यक है या नहीं इस मुद्दे पर बहस की जरुरत है। साथ ही अदालत ने कहा कि हम नैतिकता के पहरेदार नहीं हैं। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रगान पर खड़े होने को लेकर कानून नहीं है।
फिल्म के पहले बजने पर खड़ा होना जरुरी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर असमंजस को साफ करते हुए कहा कि अगर फिल्म के पहले राष्ट्रगान बजता है तो लोगों को खड़ा होना जरूरी है लेकिन फिल्म के बीच में किसी सीन के दौरान यह बजता है तो दर्शक इस पर खड़े होने के लिए बाध्य नहीं हैं।
क्या था पूरा मामला
30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि सभी सिनेमा घरों में फिल्म के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलवाना होगा। इसके अलावा राष्ट्रगान के वक्त स्क्रीन पर तिरंगा भी दिखाना जरूरी किया गया था। राष्ट्रगान के सम्मान में सभी दर्शकों को खड़ा होना होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें राष्ट्रगान के दौरान खड़े ना होने वाले की पिटाई की गई।