नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा समूह को बड़ा झटका देते हुए समूह की पुणे स्थित एंबी वैली को जब्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा कि बकाया मिलने पर एंबी वैली छोड़ दिया जाएगा। सहारा ग्रुप के इस प्रॉपर्टी की कीमत 39,000 करोड़ रुपए है।
अदालत ने सहारा ग्रुप से कहा कि वह अपनी ऐसी संपत्तियों की सूची सौंपे, जिन पर किसी तरह का कर्ज नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी कर लोगों के पैसों की वसूली की जाएगी और उसे जनता को दिया जाएगा। अदालत ने 14,799 करोड़ के बकाये के मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि जब तक आप रुपए देते रहेंगे, हम आपको वापस जेल नहीं भेजेंगे। इसके साथ ही सहारा की पैरोल आगे बढ़ाई गई। सहारा प्रमुख की ओर से सेबी को 600 करोड़ रुपए जमा कराए गए। इस मामले में 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि पहले मूलधन को देखेंगे उसके बाद ब्याज की बात करेंगे। सेबी ने कोर्ट को बताया कि अभी सहारा की ओर से 14779 करोड़ रुपए बकाया हैं।
बता दें कि सुब्रत राय फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं। सुब्रत रॉय को मां के अंतिम संस्कार के लिए 6 मई, 2016 को पैरोल दी गई थी। उसके बाद 28 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया था।