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करंट से दिव्यांग हुए लड़के को 1 Cr मुआवजा दे हिमाचल सरकार: SC

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 5 2017 10:59PM | Updated Date: Feb 5 2017 10:59PM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खेत में हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से अपने दोनों हाथ गंवाने वाले 12 साल के लड़के को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
 
मुआवजा का आदेश देते हुए शीर्ष कोर्ट ने लड़के की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर गौर किया और पाया कि उसके पास सीमित साधन हैं और मेधावी छात्र के रूप में उसका प्रदर्शन शानदार रहा है और वह अपने जीवन में आसानी से प्रति माह 30 हजार रुपये कमा लेता है। कोर्ट ने राज्य से 3 महीने के भीतर राशि को जमा करने को कहा है।
 
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले शिमला हाईकोर्ट ने बच्चे को 1.25 करोड़ रुपए के मुआवजे का आदेश दिया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हादसे के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार है।
 
जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस ए एम सप्रे की पीठ ने कहा, शिमला हाईकोर्ट ने हमारी राय में सही कहा कि सवालों के घेरे में आई घटना राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से हुई और इसलिए वही नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार है।
 
घटना 18 मार्च 2012 की है। को लड़का (तब उम्र 8 साल थी) मां के साथ सब्जी तोड़ने खेत में गया था। यहां वो हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हादसे के बाद लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए उसके दोनों हाथ काट दिए।
 
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