नई दिल्ली। 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों को रखना अब पड़ेगा भारी क्योंकि बंद किए जा चुके पुराने नोटों को लेकर रिजर्व बैंक और सरकार की गांरटी को समाप्त करने और इन नोटों को रखने को अपराध घोषित करने से जुड़े अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है जिसके बाद यह प्रभावी हो गया है।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन नोटों को लेकर रिजर्व बैंक और सरकार की प्रतिबद्धता है जिसे समाप्त करने के साथ ही इन नोटों को रखने, किसी को देने या किसी से लेने को अपराध करार देने वाले अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
अध्यादेश के तहत विदेशों में रहने वाले भारतीयों को पुराने नोट जमा कराने के लिए 30 जून का तक समय दिया है ताकि वे देश आकर ये नोट जमा कराने के लिए अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकें।
उल्लेखनीय है कि 08 नवंबर से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का प्रचलन बंद कर दिया गया था और लोगों से 30 दिसंबर तक इन नोटों को बैंक में जमा कराने या बदलने के लिए कहा गया था।
आज यह तिथि समाप्त हो गई है और अब 31 दिसंबर से से 31 मार्च 2017 तक इन नोटों को सिर्फ रिजर्व बैंक की चुनिंदा शाखाओं में जमा कराए जा सकेंगे।