नई दिल्ली। नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार द्वारा बुधवार को कैबिनेट में मंजूर किए गए अध्यादेश के अहम प्रावधान सामने आए हैं। इसके मुताबिक, पुराने नोट रखने पर जेल की सजा नहीं होगी, हालांकि जुर्माना का प्रावधान होगा।
आध्यादेश के मुताबिक, 1 जनवरी से 31 मार्च तक अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा पुराने नोट मिलते हैं तो जुर्माना भरना होगा। जनवरी से कोई भी शख्स 10 हजार से ज्यादा जमा नहीं करा सकेगा। ऐसा होने पर उसे जुर्माना देना होगा।
यह अध्यादेश 31 दिसंबर तक राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद लागू हो सकता है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुराने नोट रखने पर जेल नहीं होगी।
सरकार ने कहा है कि पुराने नोटों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और जुर्माने की रकम कम से कम 10 हजार रुपए होगी। हालांकि, पहले ऐसी खबरें थीं कि ऐसा नोट रखने वालों को सजा भी हो सकती है।
मालूम हो पुराने नोट बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। उसके बाद वे नोट रिजर्व बैंक में ही जमा होंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने आठ नवंबर को नोटबंदी लागू की थी।