नई दिल्ली। मोदी सरकार ने पुराने नोटों को रखने को लेकर अध्यादेश को जारी कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नोटबंदी पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्र सरकार 31 मार्च के बाद किसी के पास एक सीमा से ज्यादा पुराने 500 और 1,000 का नोट पाए जाने पर चार साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही पुराने नोटों में लेन-देन करने पर 5000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पुराने 500, 1000 रुपये के नोट रखने वालों को दंडित करने के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके तहत बैंकों में पुराने नोट जमा कराने की समयसीमा समाप्त होने के बाद किसी के पास ये नोट पाए जाने पर अब उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
पुराने नोट जमा करने के लिए अंतिम तारीख पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत दस हजार से अधिक के पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा। रद्द नोटों पर सरकार और आरबीआई की कोई देनदारी नहीं होगी। तय सीमा से अधिक पुराने नोटों को रखने पर पकड़े जाने के बाद चार साल की जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।