28 Mar 2024, 20:24:09 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
news » National

सुप्रीम कोर्ट का सख्‍त आदेश: हाईवे के 500 मीटर तक नहीं होंगी शराब की दुकानें

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 15 2016 11:38AM | Updated Date: Dec 15 2016 11:38AM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

नई दिल्‍ली। राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक अब शराब की दुकानें नहीं होंगी। साफ है कि अब राजमार्गों पर शराब की बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को यह अहम फैसला लिया है। हालांकि उसमें यह भी साफ है कि जिनके पास लाइसेंस हैं वो खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, तक इस तरह की दुकानें चल सकेंगी।  
 
यानी एक अप्रैल 2017 से हाईवे पर इस तरह की दुकानें नहीं होंगी। याद रहे कि अधिकतर मामलों में लाइसेंस की मियाद 31 मार्च तक होती है। आज चीफ जस्टीस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने यह निर्देश जारी किया है। 
 
हटाए जाएंगे शराब के सारे विज्ञापन
शराब की दुकानों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा। नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे। सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह फैसला लागू होगा। इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएंगे।  राज्यों के चीफ सेकेट्री और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे। याद रहे कि अधिकतर मामलों में लाइसेंस की मियाद 31 मार्च तक होती है। . 
 
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »