25 Apr 2024, 16:44:26 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
news » National

बैंक में बेहिसाब धन पर लगेगा टैक्स, 4 साल तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे 25% हिस्सा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 25 2016 8:22PM | Updated Date: Nov 26 2016 9:58AM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

नई दिल्‍ली। नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक जमा की गई बेहिसाब राशि के बारे में अगर कर अधिकारियों के समक्ष घोषणा की जाती है तो उस पर 50 प्रतिशत कर लगेगा और साथ ही चार साल के लिये निकासी पर रोक (लाक-इन अवधि) होगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक अगर घोषणा नहीं की जाती है और कर अधिकारी इसका पता लगाते हैं तो इस पर 60 प्रतिशत कर लगेगा और निकासी पर लंबे समय के लिये रोक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल रात मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया।
 
एक सूत्र ने कहा, सरकार इसे प्रभाव में लाने के लिये संसद के मौजूदा सत्र में आयकर कानून में संशोधन करेगी। सूत्रों ने कहा कि सरकार नोटबंदी की घोषणा इस बात को लेकर गंभीर है कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक 50 दिन की अवधि में सभी बेहिसाब धन बैंक खातों में जमा हो।

जनधन खातों पर नजर
नोटबंदी के फैसले के बाद से अबतक केवल जनधन खातों में ही 21,000 करोड़ से अधिक की राशि लोगों ने जमा कराई है। इसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में कराई गई है। एजेंसियों की नजर इन पैसों पर भी है कि कही जनधन खातों का दुरुपयोग कर काला धन खपाया तो नहीं जा रहा।
 
नोट एक्सचेंज करने का काम बंद
गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने नोटबंदी से जुड़े कई ऐलान किए। इसके तहत बैंकों में नोट एक्सचेंज करने का काम बंद कर दिया गया। 1000 के नोट केवल बैंकों में जमा कराए जा सकेंगे। हालांकि, 500 के पुराने नोट 15 दिसंबर तक जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल किए जा सकेंगे।

इन जगहों पर चलेंगे 500 के पुराने नोट
1. जरूरी सेवाओं में अब केवल 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे, यानी अब 1000 के नोट जरूरी सेवाओं में मिली छूट की जगह भी इस्तेमाल नहीं होगा
2. 1000 के नोट अब केवल बैंक खाते में जमा होंगे
3. बैंकों में शुक्रवार से पुराने 500 और हजार के नोट नहीं बदले जाएंगे
4. अब लोग बैंकों में पुराने नोट केवल खाते में जमा कर पाएंगे
5. अस्पताल, पैट्रोल पंप, मेट्रो और सरकारी ट्रांसपोर्ट में अब 15 दिसंबर तक केवल 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे
6. सरकारी स्कूलों में एक छात्र के फीस के तौर पर 2000 रुपए तक का भुगतान 500 के पुराने नोटों से किया जा सकेगा
7. सेंट्रल और राज्य सरकार के कॉलेजों में भी फीस के तौर पर पुराने 500 के नोट 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे
8. प्री-पेड मोबाइल के 500 रुपए तक के टॉप-अप में पुराने 500 के नोट इस्तेमाल किए जाएंगे
9. केंद्रीय भंडार से अब 5000 तक की ही खरीदारी पुराने नोटों से की जा सकेगी
10. केवल बिजली और पानी के बिल अब 500 के पुराने नोटों से भरे जा सकेंगे
11. 2 दिसंबर रात 12 बजे तक तभी टोल फ्री रहेंगे लेकिन 3 से 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोटों से टोल टैक्स चुकाए जा सकेगा
12. भारत आने वाली सैलानी अब हर हफ्ते 5000 रुपए तक करेंसी एक्सचेंज करा पाएंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें जानकारी पासपोर्ट के साथ दर्ज करानी होगी। RBI इसके बारे में निर्देश जारी करेगा
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »