नई दिल्ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनियमन कानून के उल्लंघन के मामले में शुक्रवार को नया गैर जमानती वारंट जारी किया।
पटियाला हाउस कोर्ट के जस्टिस सुमित दास ने माना कि माल्या का इरादा देश लौटने का नहीं है और उन्होंने उसके खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने कहा कि माल्या कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि वह भारत आना चाहता हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट जब्त है। यह सिर्फ दिखावा है।
गौरतलब है कि माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक कर्ज वसूलने संबंधी भारतीय स्टेट बैंक सहित कई बैंकों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को मुकर्रर कर दी।
आपको बता दें कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 7.5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस के मामले में माल्या के खिलाफ चार केस दर्ज करवा चुका है और इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट माल्या को भगोड़ा घोषित कर चुका है।
विजय माल्या 2 मार्च से लंदन में हैं और कोर्ट के बार-बार समन और वारेंट जारी करने के बावजूद भारत नहीं लौट रहे है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विजय माल्या का यह दावा गलत और प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला है कि वह भारत लौटना चाहते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है।