नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को शुक्रवार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वह (केंद्र) इसे अहम का मुद्दा न बनाए। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह नौ महीने से न्यायाधीशों के नाम की सूची लेकर क्यों बैठी है? नौ महीनों में 77 नाम कॉलेजियम ने भेजे थे, मगर अब तक सिर्फ 18 नाम को ही मंजूरी मिल सकी। शीर्ष अदालत ने कहा अगर सरकार को इन नामों पर कोई दिक्कत है तो वह हमें वापस भेजे।