नई दिल्ली। अब भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाए जाने पर अधिकतम सात साल की सजा और 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। केंद्र सरकार एक ऐसा बिल तैयार कर रही है जो अगर पास होकर कानून बना तो कई कंपनियां और एजेंसियां सरकार की तरफ से बिना लाइेंसस के कोई मैप ऑनलाइन नहीं दिखा सकेंगी।
सोशल मीडिया पर जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को चीन में दिखाने वाले नक्शों को देखते हुए सरकार ये कदम उठाने जा रही है। बता दें कि हाल ही में ट्विटर ने कश्मीर की भौगोलिक स्थिति चीन और जम्मू की पाकिस्तान में दिखाई थी। इसका जमकर विरोध हुआ था।
इस बारे में तैयार 'द जियोस्पेशल इंफोर्मेशन रेग्युलेशन बिल 2016' के मसौदे के मुताबिक भारत की किसी भी जगह की अंतरिक्ष से तस्वीर या जानकारी प्राप्त करने, उसे प्रसारित करने और वितरित करने से पहले सरकार की अनुमति देनी अनिवार्य होगी।
विधेयक के अनुसार, ‘कानून का उल्लंघन करके भारत की भू-स्थानिक जानकारी प्राप्त करने वाले पर एक करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या सात साल तक की जेल अथवा सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।