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आयकर चोरी मामले में कार्ति चिदंबरम को राहत

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 13 2020 1:24AM | Updated Date: Feb 13 2020 1:24AM
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चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि के खिलाफ कथित आयकर चोरी मामले में आरोपपत्र दाखिल करने पर अंतरिम रोक की सीमा बुधवार 25 फरवरी तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति एम सुंदर ने कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई  करते हुए अंतरिम रोक की अवधि 25 फरवरी तक बढ़ा दी। दोनों ने अपने खिलाफ  सांसदों और विधायकों से  संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए गठित विशेष  अदालत में कार्यवाही पर  रोक लगाने की मांग की थी। इससे पहले न्यायमूर्ति सुंदर ने ही 21 जनवरी को अंतरिम रोक की सीमा बढ़ा कर 12 फरवरी तक कर दी थी।
 
यह मामला चेन्नई की एक विशेष अदालत में लंबित है। यह मामला कार्ति और  श्रीनिधि को चेन्नई के पास मुत्तूकदू में जमीन की बिक्री से मिले 1.35  करोड़ रुपये की राशि का कथित तौर पर खुलासा न करने से जुड़ा है। इन  याचिकाओं में कहा गया कि यह सौदा पूरा हो गया था और इस बारे में 2015 में  आयकर रिटर्न दाखिल किया गया था, जब कार्ति सांसद नहीं थे। चेन्नई में आयकर  जांच के उपनिदेशक सितंबर, 2018 में कार्ति और उनकी पत्नी के खिलाफ आईटी  अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में मामले को विशेष अदालत के पास  भेज दिया गया था। 
 
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