नई दिल्ली। निर्भया रेप केस में मौत की सजा पाये दोषियों को फांसी दिए जाने के लिए सात दिन की समय सीमा निर्धारित करने का अनुरोध करते हुए केन्द्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सजा-ए-मौत के लिए 7 दिन की समयसीमा तय करने की मांग करते हुए इच्छा जाहिर की है कि फांसी की सजा पाए दोषियों को 7 दिन के भीतर फंदे पर लटका दिया जाए। ये आग्रह निर्भया केस के दोषियों को फांसी में हुई देरी के बीच किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्रालय की याचिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2012 के निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस में चार दोषियों को फांसी की सजा काफी दिनों से लंबित है।
गृहमंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सभी अदालतों, राज्य सरकारों, जेल प्रशासन को निर्देशित किया जाए कि दया याचिका खारिज होने के बाद सात दिन के भीतर डेथ वॉरंट जारी किया जाए और इसके बाद सात दिन के भीतर उसे फांसी दे दी जाए, चाहे उसके साथी दोषियों के रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका किसी भी चरण में हो।