नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के प्रमुख को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सोमवार को इजाजत दे दी, साथ ही इस समूह से जुडी कंपनी जेपी मॉर्गन की भारत स्थित सम्पत्ति कुर्क करने का भी आदेश दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा एवं न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा और निदेशकों- शिव प्रिया और अजय कुमार- को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का ईडी को निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि जब ईडी की पूछताछ पूरी हो जाये तो सभी को जेल में शिफ्ट कर दिया जाये। ईडी प्रमुख राजेश्वर सिंह ने न्यायालय को बताया कि अमेरिकी कंपनी जेपी मॉर्गन ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मानकों का उल्लंघन करके खरीदारों के पैसे गबन किये।