कोच्चि। कोच्चि में समुद्र किनारे बने सभी अवैध अपार्टमेंट परिसरों को गिराने का काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को 19 मंजिला एच2ओ होलीफेथ अपार्टमेंट को गिरा दिया गया। इस अपार्टमेंट में 343 फ्लैट बने थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है।
आपको बता दें कि इनको गिराए जाने से पहले शनिवार को सुबह खाली करा लिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि एर्नाकुलम जिला कलेक्टर ने क्षेत्र में स्थित 2 रिहायशी परिसरों, एच2ओ होलीफेथ और अल्फा सिरीन, में निषेधाज्ञा लगा दी जो सुबह 8 बजे से प्रभावी हो गई।
अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि 200 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की निकासी कार्य पूरा हो गया था और परिसर के आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया था।
शीर्ष अदालत के आदेशानुसार तटीय नियमन क्षेत्र (CRZ) मानदंडों का उल्लंघन कर बनाए गए दोनों अपार्टमेंटों को शनिवार सुबह 11 बजे और 11:05 बजे गिराया गया। अन्य अपार्टमेंटों को रविवार को गिराया जाएगा। कुल 343 फ्लैटों वाले परिसरों को विस्फोट कर गिराया जाएगा और इसके लिए बुधवार को ही अपार्टमेंटों में विस्फोटक ले जाने का काम पूरा कर लिया गया था।