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दिशा बलात्कार के आरोपियों के शवों को संरक्षित रखने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 10 2019 12:55AM | Updated Date: Dec 10 2019 1:24AM
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हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद के दिशा बलात्कार एवं हत्याकांड के चारों आरोपियों के शवों को 13 दिसंबर (शुक्रवार) तक संरक्षित रखने का राज्य सरकार को सोमवार को आदेश दिया। चारों आरोपी छह दिसंबर को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गये थे। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुठभेड़ की विस्तृत जांच की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह जानना चाहा कि क्या पुलिस ने मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन किया था। पीठ ने इस संबंध में सबूत पेश करने के भी आदेश दिये। महाधिवक्ता बीएस प्रसाद ने पीठ से कहा कि उच्चतम न्यायालय इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
 
शीर्ष न्यायालय बुधवार को मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा इसलिए उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता से सहमत होते हुए मामले की आगे की सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपियों के शवों को महबूबनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से हैदराबाद के गांधी अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि महबूबनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में शवों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए सुविधाओं का अभाव है। इससे पहले अदालत ने छह दिसंबर को आदेश दिया था कि शवों को नौ दिसंबर तक संरक्षित रखा जाए। गौरतलब है कि छह दिसंबर को हैदराबाद के शादनगर के समीप पुलिस के साथ मुठभेड़ में चारों आरोपी मारे गये थे। 
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