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आधार केवाईसी के नियम बैंक खाता खोलने के लिए सरल बनाये

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 15 2019 2:27AM | Updated Date: Nov 15 2019 2:28AM
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नई दिल्ली। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार केवाईसी के नियम ‘आधार’ कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए नहीं, बल्कि बैंक खाता खोलने के लिए सरल बनाये गये हैं। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने मनी-लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम (पीएमएलआर), 2005 में संशोधन के लिए कल जारी अधिसूचना के संदर्भ में आधार केवाईसी के उपयोग के बारे में गुरूवार को स्­पष्­टीकरण देते हुए यह जानकारी दी। राजस्­व विभाग ने स्­पष्­ट किया है कि आधार केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) के उपयोग को आसान बनाने से संबंधित उसकी अधिसूचना ऐसे लोगों को बैंक खाता खोलने में सुविधा देने से संबंधित है जो अक्सर रोजगार अथवा किसी अन­य कारण से किसी एक स्­थान से दूसरे स्­थान पर चले जाते हैं।
 
राजस्­व विभाग का कहना है कि आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए इन नियमों को आसान नहीं किया गया है, जैसा कि मीडिया में खबर आयी है। राजस्­व सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा कि संशोधित पीएमएलआर आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए नहीं, बल्कि केवल बैंक खाता खोलने के लिए आधार केवाईसी से जुड़े प्रयोजन पर लागू होता है। यदि कोई व्­यक्ति अपने रोजगार के सिलसिले में अपना निवास एक स्­थान से दूसरे स्थान पर बदलता है और नया बैंक खाता खोलने या अपनी बैंक शाखा को बदलने, इत्यादि के लिए उसे आधार केवाईसी के उपयोग की जरूरत पड़ती है, तो वह अपने आधार कार्ड पर घर के मूल पते को बरकरार रखते हुए नये पते के बारे में स्व-घोषणा को दर्ज कर सकता है। उन्होंने कहा कि पीएमएलआर में संशोधन से उन लोगों के लिए बैंक खाता खोलना आसान हो गया है, जो आधार कार्ड पर दर्ज पते से अलग किसी और पते पर रह रहे हैं। उन्­होंने कहा कि ऐसे लोग जो बैंकों में केवाईसी के रूप में अपने घर के अलग पते वाला आधार कार्ड पेश करते हैं, वे अब स्­वझ्रघोषणा करके अपना स्­थानीय पता दे सकते हैं।
 
उन्होंने कहा कि इस संशोधन के साथ ही घर के स्थानीय पते अथवा आधार कार्ड पर दर्ज घर के पते के अलावा किसी अन्­य पते के बारे में स्वझ्रघोषणा प्रस्­तुत करना ही आधार केवाईसी के साथ बैंक खाता खोलने के लिए पते के प्रमाण के रूप में पर्याप्­त होगा। इस संशोधन से विशेषकर निवास अन्­यत्र ले जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। राजस्­व विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह बदलाव आधार अधिनियम/नियमों में संशोधन के जरिए नहीं, बल्कि पीएमएलआर में संशोधन के जरिए किया गया है। अत: यह आधार कार्ड पर घर के पते में परिवर्तन पर लागू नहीं होता है। यह संशोधन इसलिए किया गया है, ताकि ऐसे लोगों को सुविधा हो सके, जिन्­होंने बैंक खाता खोलने के लिए आधार केवाईसी का उपयोग किया है और अब वह स्व-घोषणा के आधार पर वर्तमान पते के रूप में आधार कार्ड पर दर्ज घर के पते से भिन्­न पता देना चाहते हैं।
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