पटना। बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने जेल में आपत्तिजनक सामानों की बरामदगी के मामले में विधायक अनंत सिंह, पूर्व सांसद विजय कृष्ण और विधान पार्षद रीतलाल यादव के अभिलेख को अन्य अभियुक्त से आज अलग कर दिया। सांसदों एवं विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए पटना में गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश राजीव नयन की अदालत में आज विधायक सिंह को भागलपुर जेल से लाकर पेश किया गया वहीं पूर्व सांसद विजय कृष्ण और विधान पार्षद यादव को बेऊर जेल से नहीं पेश किया गया।
दूसरी ओर, इसी मामले में लगातार अनुपस्थित चल रहे एक अन्य आरोपी सुधेश कुमार का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) आज विशेष अदालत ने खंडित कर दिया और उक्त अभियुक्त से उपरोक्त तीनों राजनेताओं का अभिलेख अलग करते हुऐ उन्हें आरोप से संबंधित पुलिस कागजात की प्रति देने के लिए 22 नवंबर 2019 की अगली तिथि निश्चित की है। मामला वर्ष 2015 का है, तब पटना के आदर्श केंद्रीय कारागार, बेऊर में पटना पुलिस ने छापेमारी कर सघन तलाशी ली थी।
इस दौरान पुलिस ने विधायक सिंह के पास से सिगरेट और चाकू, पूर्व सांसद विजय कृष्ण के पास से मोबाइल फोन तथा विधान पार्षद यादव के पास से 5500 रुपये नकद जबकि अन्य आरोपियों के पास से भी जेल में प्रतिबंधित एवं आपत्तिजनक सामान बरामद करने का दावा किया था। पटना के बेऊर थाने में 17 सितंबर 2015 को दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच के बाद पुलिस ने उपरोक्त चार लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था।