नई दिल्ली। धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में चल रहे कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री डी के शिवकुमार को शुक्रवार को अदालत से राहत नहीं मिली और उनकी हिरासत की अवधि पांच दिन और 17 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। शिवकुमार को आज नौ दिन की ईडी हिरासत अवधि पूरी होने पर राऊज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी ने उनकी हिरासत अवधि पांच दिन और बढ़ाने का अदालत से अनुरोध किया था। निदेशालय ने शिवकुमार को धन शोधन मामले में गिरफ्तार कर चार सितंबर को अदालत के समक्ष पेश किया था और उसे नौ दिन की हिरासत मिली थी। हिरासत की अवधि आज पूरी होने पर कांग्रेस नेता को फिर अदालत लाया गया था।
ईडी ने अदालत को बताया कि शिवकुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछे गए सवालों का उचित उत्तर नहीं दे रहे हैं। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि उनकी कई संपत्तियां ‘बेनामी’ हैं और 317 बैंक खातों के जरिए धन शोधन किया गया है। निदेशालय ने कहा कि शिवकुमार से काफी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उनसे अन्य आरोपियों के समक्ष बिठाकर पूछताछ करने की जरुरत है। निदेशालय ने पिछले साल सितंबर में दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था।