नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदा मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ के रिश्तेदार एवं व्यवसायी रतुल पुरी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाने से शनिवार को इनकार कर दिया। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार रतुल 26 जुलाई को वॉशरूम जाने के बहाने से फरार हो गया था। रतुल के अधिवक्ता ने अगस्ता वेस्टलैंड सौदा मामले से संबंधित धन शोधन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रतुल के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने या इस पर रोक लगाने को अनुरोध करते हुए अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी।