चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को हरियाणा आयुष विभाग के दस वैलनेस केंद्रों का दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ करेंगे। राज्य की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने उनकी अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश के सभी मंडलआयुक्तों, उपायुक्तों, नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया गया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 407 आयुष हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर तथा 138 उप केंद्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इनमें से 102 आयुष हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर आगामी 100 दिन में स्थापित किये जाएंगे।
अरोड़ा के अनुसार राज्य में परिवारों को सामाजिविकास क सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 21 अगस्त, 2019 को ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को छह हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में परिवारों का एक अर्थपूर्ण डेटाबेस बनाने के लिए परिवार पहचान पत्र के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद राज्य सरकार हर परिवार को जीवन/ दुर्घटना के मामले में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा पेंशन सम्बंधी लाभ प्रदान करने के लिए ‘‘ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना‘‘ के नाम से एक और योजना शुरू की जा रही है।
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये तक या दो हेक्टेयर तक भूमि होना शर्त होगी। मुख्य सचिव ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसी राशि में से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के जीवन बीमा के लिए 330 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान उनके खाते से स्वयं हो जाएगा। योजना के तहत लाभार्थी को दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के दुर्घटना बीमा का 12 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम का भुगतान उनके खाते से स्वयं हो जाएगा।
इसके तहत लाभार्थी की दुर्घटना मृत्यु होने पर दो लाख रुपये की बीमित राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में लाभार्थी को पेंशन प्रदान करने के लिए 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह अंशदान का भुगतान प्रीमियम के रूप में खाते से स्वयं हो जाएगा। ऐसे लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इन सभी सुविधाओं के लिए पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए पेंशन का विकल्प चुना जाना चाहिए। अरोड़ा ने बताया कि केंद्र सरकार ने आज प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए सभी अधिकारी अपने-अपने जिलों में छोटे व्यापारियों के पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्रों पर कराएं।
इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों, खुदरा कारोबारियों और स्वरोजगार लोगों को हर महीने कम से कम 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस योजना का लाभ उन सभी छोटे दुकानदारों और स्वरोगजारों को मिलेगा जिनका सालाना जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम और आयु 18-40 साल के बीच है। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, श्रम विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग, श्रमायुक्त नितिन यादव, आयुष विभाग के निदेशक साकेत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।