25 Apr 2024, 13:55:45 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
news » National

सुप्रीम कोर्ट का 370 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई से इनकार

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 8 2019 12:59PM | Updated Date: Aug 8 2019 1:55PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने संबंधी अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी किये जाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली तथा राज्य में जारी कर्फ्यू वापस लेने संबंधी याचिकाओं की त्वरित सुनवाई से इन्कार कर दिया।  याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। शर्मा ने दलील दी कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त किये जाने का केंद्र सरकार का फैसला असंवैधानिक है और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में चुनौती देने जा रहा है। ऐसा न हो कि भारत, जम्मू कश्मीर को सदा के लिए खो दे।
 
इस पर न्यायमूर्ति रमन्ना ने पूछा, ‘‘क्या आप मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र भारत के संवैधानिक संशोधन पर रोक लगा देगा?’’ इस पर याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने शर्मा की याचिका की त्वरित सुनवाई से इन्कार करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई इसकी सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने अनुच्छेद 370 में जो संशोधन किया है वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। सरकार ने इस मामले में मनमानी करते हुए असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई की है।
 
गौरतलब है कि ऐसी ही एक और याचिका दायर की गयी है जिसमें जम्मू- कश्मीर से तुरंत कर्फ्यू हटाने तथा नजरबंद किये गये नेताओं को रिहा करने की मांग की गई है। तहसीन पूनेवाला ने यह याचिका दायर की है। उनके वकील ने भी इस मामले का विशेष उल्लेख न्यायमूर्ति रमन्ना की पीठ के समक्ष ही किया, लेकिन उन्होंने इस मामले में त्वरित सुनवाई से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति रमन्ना ने तहसीन पूनेवाला को वही जवाब दिया कि मुख्य न्यायाधीश खुद इसकी सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर करेंगे। 
 
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »