नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने आतंकवादी संगठनों के तीन कथित सदस्यों पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी 17 साल पुराने एक मामले में सात लाख रुपए नकद जब्त किए हैं।
ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जुर्माने और नकदी जब्त किये जाने की यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) कानून के तहत की गई है और इसके तहत मोहम्मद अयूब मीर, बेछ राज बेनगानी और हरबंस सिंह के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की कार्रवाई के आधार पर इस मामले की जांच अपने हाथों में ली थी।
दिल्ली पुलिस ने दो जुलाई 2002 को मीर को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह कथित रूप से आतंकवादी कृत्यों के लिए हरबंस सिंह से सात लाख रुपये हवाला की रकम ले रहा था। उसने आरोप लगाया कि मीर लश्कर का सक्रिय सदस्य है और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे वांछित घोषित कर रखा है।