रस्तोगी ने बताया, कंपनी इस जांच के खिलाफ अदालत में चली गयी और यह आदेश हासिल कर लिया कि जांच के दौरान उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।’’ ईडी इसके बाद इस आधार पर इस आदेश को हटवाने के लिए अदालत में गया कि मामले में न तो प्राथमिकी दर्ज हुयी है और न ही किसी आरोपी का नाम लिया गया है।
रस्तोगी ने अदालत में तर्क दिया,‘‘यह केवल तथ्यों का पता लगाने वाली जांच है और वह भी शुरूआती चरण में है ।इसलिए अदालत को इस चरण में इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।’’ उनके तर्को को स्वीकार करते हुए अदालत ने अपने पूर्व के आदेश में से ‘‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं ’’का उपबंध हटा दिया ।