नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एम नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई प्रमुख के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि वे सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली उच्चस्तरीय समिति के सदस्य हैं, ऐसे में उन्हें इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। अब इस याचिका पर सुनवाई 24 जनवरी को दूसरी बेंच करेगी। बता दें कि याचिका में सीबीआई निदेशक के चुनाव को शॉर्टलिस्ट करने, चुनाव करने और नियुक्ति करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की गई है।
बता दें कि इस मामले में एक एनजीओ की उस याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिसमें उसने नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक तौर पर नियुक्ति को चुनौती दी है। इस संगठन ने कहा था, “नागेश्वर राव की अंतरिम सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति उच्चस्तरीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नहीं हुई है। 10 जनवरी, 2019 की तारीख वाले आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पहले की व्यवस्थाओं के अनुसार नागेश्वर राव की नियुक्ति को मंजूरी दी है।”