नई दिल्ली। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने नेशनल हेराल्ड हाउस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के एकल पीठ के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है। डबल बेंच में दायर की गई याचिका में 21 दिसंबर के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गयी है और साथ ही याचिका में कहा गया है कि न्याय के हित में इमारत खाली करने के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है और यदि रोक नहीं लगी तो यह कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा।
बता दें कि कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने एजेएल को परिसर हाउस खाली करने के लिए दो सप्ताह (21 दिसंबर) तक का समय भी दिया था।
बता दें कि हाई कोर्ट ने हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले में केंद्र सरकार व नेशनल हेराल्ड प्रकाशन समूह एजेएल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने लीज की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हेराल्ड हाउस 15 नवंबर तक खाली करने का निर्देश दिया था। वहीं एजेएल ने 12 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी।
याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुनील गौड़ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेएल को समाचार पत्र प्रकाशन के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित जमीन लीज पर दी गई थी, लेकिन वहां पर 2008 से 2016 के बीच प्रकाशन बंद कर दिया गया। कंपनी ने इस इमारत की तीन मंजिल किराए पर दे दी थी, जिससे उसे 15 करोड़ रुपये किराया मिल रहा था। यह लीज की शर्तों का उल्लंघन है इसलिए कंपनी को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया गया था।