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पत्नी और ससुर की हत्या के दोषी को उम्रकैद

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 15 2018 6:18PM | Updated Date: Sep 15 2018 6:18PM
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औरंगाबाद। महाराष्ट्र की स्थानीय अदालत ने पत्नी और ससुर की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। मराठवाडा में उस्मानाबाद जिला सत्र अदालत के न्यायाधीश एस ए औटी को बताया कि शिवाजी साहबराव मडके (40) अक्सर पत्नी सुरेखा मडके (36) को संपत्ति के दस्तावेजों के लिए परेशान करता था। इससे परेशान होकर सुरेखा अपनी दो बेटियों को लेकर पिता लिंबराज कांगले (60) के घर चली गई थी। आरोपी शिवाजी 22 जनवरी 2013 को अपने ससुर के घर पहुंचा और संपत्ति के दस्तावेज मांगने लगा।

लेकिन सुरेखा ने दस्तावेज देने से इन्कार कर दिया। इस पर गुस्से में आकर उसने चाकू से पत्नी पर हमला कर दिया। सुरेखा के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया और दोनों की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी की दोनों लड़कियों समेत 13 लोगों को गवाह के रूप में पेश किया गया। अदालत ने शिवाजी को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

 
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