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कर्नल पुरोहित ने आरोप मुक्ति के लिए दाखिल की याचिका

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 22 2018 4:51PM | Updated Date: Jun 22 2018 4:51PM
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मुंबई। कर्नल पुरोहित की याचिका को आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले इसी प्रकार की एक याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले के लिए 16 जुलाई का डेट दिया है। उस दिन मामले की अंतिम सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी श्रीकांत पुरोहित आरोप तय होने की दशा में गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत महाराष्ट्र सरकार की ओर से उन पर मुकदमा चलाने की परमिशन को चुनौती दे सकते हैं। यानी ट्रॉयल के पहले इस मामले की कोर्ट सुनवाई करेगा। जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था

कि ट्रायल के दौरान गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में  कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने ऊपर लगे यूएपीए को चुनौती दी थी।

इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और समीर कुलकर्णी की याचिका को खारिज कर दिया था। आरोपियों ने गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन पर मुकदमा चलाने की परमिशन को चुनौती दी थी। कर्नल पुरोहित और अन्य की याचिका में कहा गया था कि यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की परमिशन देने वाले राज्य के ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट को ट्रिब्यूनल से रिपोर्ट लेनी होती है।

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