ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने देश में अवैध रूप से रहे चार बंगलादेशी नागरिकों को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जिला अदालत के सहायक सत्र न्यायाधीश एस ए सिन्हा ने विदेशी अधिनियम के तहत बंगलादेश के चार नागरिकों को दो-दो वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना सुनाया। यहां मीरा रोड पर एक कॉलोनी में रह रहे चार बंगलादेशी नागरिकों को खुफिया सूचना के आधार पर 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
चारों केवल बंगला भाषा में बात कर पाते हैं और वे अपनी पहचान और निवास के प्रमाणपत्र पेश नहीं कर सके। उनके नाम उत्तम गोलप सिकन्दर (27), मौ उत्तम सिकन्दर (24), अलाउद्दीन गनी मलिक (40) और मुस्लिमा अलाउद्दीन मलिक (38) हैं। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान विधिक सहायता सेवा अधिकरण से किसी वकील की सेवायें नहीं ली। उन्होंने अपने मुकदमें की पैरवी खुद की।