मुंबई। 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में शुक्रवार को विशेष टाडा अदालत अपना फैसला सुना दिया है। ब्लास्ट मामले में अबु सलेम समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने कुछ दिनों पहले ही इस मामले की सुनवाई पूरी की थी।
इन पर हैं ये आरोप
अबू सलेम पर मुंबई धमाकों के लिए धमाके की सामग्री को मुंबई के ठिकानों पर पहुंचाने का आरोप है। साथ ही उस पर अभिनेता संजय दत्त के घर जाकर एके-47 राइफल और हथगोले देने का भी आरोप है। मुस्तफा दौसा पर आरोप है कि उसने धमाके के लिए मुंबई के समुद्र के किनारे आरडीएक्स और दूसरे सामान उतरवाए थे। वहीं, रियाज सिद्दीकी पर आरडीएक्स से भरी मारूति वैन को गुजरात के भरूच में अबू सलेम के हवाले करने का आरोप है।
फिरोज और करीमउल्लाह पर धमाके के सामान पहुंचाने का आरोप है। मोहम्मद ताहिर पर धमाके में शामिल कई अभियुक्तों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने का आरोप है। बम धमाके के दोषी मुस्तफा डोसा को साल 2004 में यूएई से गिरफ्तार किया गया था। साल 2005 में अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम और उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण हुआ था। अन्य पांचों आरोपियों को भी दुबई से भारत लाया गया था।
कब क्या हुआ
12 मार्च, 1993 – इस दिन मुंबई में एक के बाद एक 13 बम धमाके हुए थे। इस बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इनमें से एक, बॉम्बे स्टॉक एक्सेंज की 28-मंजिला इमारत की बेसमेंट में दोपहर 1.30 बजे धमाका हुआ जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए थे।
इसके आधे घंटे बाद एक कार धमाका हुआ और अगले दो घंटे से कम समय में कुल 12 धमाके हो चुके थे। बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपए संपत्ति नष्ट हुई थी। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।
4 नवंबर 1993 में 10,000 पन्ने की 189 लोगों के खिलाफ प्रार्थमिक चार्जशीट दायर की गई थी। इसी महीने ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।
19 अप्रैल 1995 को मुंबई की टाडा अदालत में इस मामले की सुनवाई आरंभ हुई थी। अगले दो महीनों में अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
अक्तूबर 2000 में सभी अभियोग पक्ष के गवाहों के बयान समाप्त हुए थे। अक्टूबर 2001 में अभियोग पक्ष ने अपनी दलली पूरी की थी। सितंबर 2003 में मामले की सुनवाई पूरी हुई थी।
सितंबर 2006 में अदालत ने अपने फैसले देने शुरु किए। इस मामले में 123 अभियुक्त हैं जिनमें से 12 को निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी। इस मामले में 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जिनमें से दो की मौत हो चुकी है और उनके वारिस इस मुकदमा लड़ रहे हैं। इनके अलावा 68 लोगों को उम्र कैद से कम की सज़ा सुनाई गई थी जबकि 23 लोगों को निर्दोष माना गया था।
नवंबर 2006 में संजय दत्त को पिस्तौल और एके-56 राइफल रखने का दोषी पाया गया था। हालांकि उन्हें कई अन्य संगीन मामलों में बरी किया गया था। नवंबर 1, 2011 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु हुई थी जो दस महीने चली। और अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में पहला निष्पादन जुलाई 2015 में हुआ था, जब नागपुर जेल में याकूब मेनन को फांसी दी गई थी।
इस टाइम पर हुए ब्लास्ट-
1) मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में दोपहर 1:30 बजे(पहला धमाका)
2) नरसी नाथ स्ट्रीट में दोपहर 2:15 बजे (दूसरा धमाका)
3) शिव सेना भवन में दोपहर 2:30 बजे (तीसरा धमाका)
4) एयर इंडिया बिल्डिंग में दोपहर 2:33 बजे (चौथा धमाका)
5) सेन्चुरी बाज़ार में दोपहर 2:45 बजे (पांचवां धमाका)
6) माहिम में दोपहर 2:45 बजे (छठा धमाका)
7) झवेरी बाज़ार में दोपहर 3:05 बजे (सातवां धमाका)
8) सी रॉक होटल में दोपहर 3:10 बजे (आठवां धमाका)
9) प्लाजा सिनेमा में दोपहर 3:13 बजे (नौवां धमाका)
10) जुहू सेंटूर होटल में दोपहर 3:20 बजे (दसवां धमाका)
11) सहार हवाई अड्डा में दोपहर 3:30 बजे (ग्यारवां धमाका)
12) एयरपोर्ट सेंटूर होटल में दोपहर 3:40 बजे (बारहवां धमाका)