25 Apr 2024, 12:55:25 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
State » Maharashtra

मालेगांव ब्लास्ट : साध्वी प्रज्ञा को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 25 2017 12:36PM | Updated Date: Apr 25 2017 12:36PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

मुंबई। 2008 मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस में आरोपी साध्‍वी प्रज्ञा ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सशर्त जमानत दे दी। लेकिन दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा ताकि वे देश छोड़कर नहीं जा सके।

इसके पहले जांच एजेंसी एनआईए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपनी जांच में क्लीन चिट दे चुकी है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट साध्वी की जमानत खारिज कर चुकी है। एनआईए का दावा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं है। इसकी वजह है मामले पर मकोका कानून का न बनना, जबकि ट्रायल कोर्ट ने अभी तक मकोका हटाने पर कोई फैसला नही दिया है।
 
एनआईए की विशेष अदालत के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। विस्‍फोट के लिए आरडीएक्‍स देने व साजिश करने के आरोप में पुरोहित को नवंबर 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया था। सितंबर 2008 में उत्तरी महाराष्‍ट्र के मुस्‍लिम बहुल शहर मालेगांव में हुए विस्‍फोट के कारण 6 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए थे।
 
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »