मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने मनी-लॉन्ड्रिंग के एक मामले में विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाईक के खिलाफ मुंबई में गैर जमानती वारंट जारी किया। 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट' (पीएमएलए) के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नाईक के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग की थी।
अदालत को बताया गया कि बार-बार तलब किए जाने के बावजूद, नाईक अब तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं। माना जाता है कि वह भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहे हैं।
इस हफ्ते की शुरुआत में केंद्रीय जांच एजेंसी 'ईडी' ने अदालत का रुख किया। अदालत के सामने यह तथ्य रखा गया कि कि नाईक उसके सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने कहा कि नाईक से मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में पूछताछ करने की जरूरत है।
ईडी ने 'गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की शिकायत का संज्ञान लेते हुए नाईक और अन्य के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में आपराधिक मामला दर्ज किया था। ईडी मामले में आर्थिक गोलमाल से अर्जित आपराधिक आय की जांच कर रही है।