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शीना बोरा हत्या मामले में इंद्राणी, पीटर पर हत्या के आरोप तय

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 17 2017 3:09PM | Updated Date: Jan 17 2017 5:53PM
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मुंबई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो  विशेष अदालत ने वर्ष 2012 में शीना बोरा हत्या मामले के प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, उसके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना पर अपहरण, हत्या, आपराधिक षडयंत्र और साक्ष्य मिटाने पर आज आरोप तय किया।

न्यायाधीश एच एस महाजन ने मामले की अगली सुनवाई एक फरवरी को करने के लिए कहा है। अदालत ने आरोपियों को अभी दोषी नहीं ठहराया लेकिन सभी को मुकदमे का सामना करना पडेगा।

सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र), 364 (अपहरण), 302 हत्या,  203 ( जुर्म के संबंध में गलत जानकारी देना), 201 ( साक्ष्य मिटाना) और 34 (एक मत के साथ किया गया काम) का आरोप तय किया गया।

इसके अलावा इंद्राणी और संजीव पर शीना बोरा के भाई मिखेल बोरा  के हत्या का प्रयास करने के संबंध में भारतीय दंड सहिता की अतिरिक्त धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) का आरोप तय किया गया। मिखेल ने इंद्राणी पर आरोप लगाया था कि जिस दिन शीना बोरा की हत्या हुयी थी उसी दिन उसे भी मारने की कोशिश की गयी थी। इसके अलावा इंद्राणी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 471 (गलत दस्तावेज का प्रयोग) का भी आरोप तय किया गया।

इंद्राणी, पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना अदालत में आरोप तय करने के समय हाजिर थे। आरोप तय करने के बाद तीनों आरोपी अदालत के बाहर अपने वकील से बात कर रहे थे। शीना बोरा हत्या मामले में सीबीआई ने 19 दिसंबर से आरोप तय करने के लिए जिरह शुरू की थी। सीबीआई ने कहा कि पीटर के पहली पत्नी का पुत्र राहुल और शीन बोरा के बीच संबंध ही हत्या का सबब बना।

सरकारी वकील के अनुसार शीना बोरा की 24 अप्रैल  2012 को हत्या की गयी  थी और उसके शव को जला कर महाराष्ट्र के रायगढ जिला के जंगल में दूसरे दिन दफना दिया गया था। इंद्राणी को इस मामले में अगस्त 2015 को गिरफ्तार किया गया। इंद्राणी के अलावा इंद्राणी के पति पीटर, पूर्व पति संजीव खन्ना और कार चालक श्यामवर राय को भी गिरफ्तार किया गया।

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