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महाराष्ट्र में जारी रहेगा बीफ पर बैन, लेकिन आयात करना अपराध नहीं

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 6 2016 2:40PM | Updated Date: May 6 2016 2:40PM
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मुंबई। गोमांस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में गो हत्या पर प्रतिबंध के राज्य सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि, दूसरें राज्यों से गोमांस लाकर खाने, अपने पास रखने या उसे बेचने पर पाबंदी नहीं रहेगी।

गौरतलब है कि जनवरी में बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में गोमांस पर पाबंदी लगाने वाले कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। राष्ट्रपति ने पिछले साल फरवरी में महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) कानून 1976 को मंजूरी दी थी।

साल 1976 के कानून में गौकशी पाबंदी लगाई गई थी जबकि संशोधित कानून में गोमांस रखने तथा खाने पर भी रोक लगा दी गई। गोकशी के लिए 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है जबकि गोमांस रखने पर एक साल की सजा और दो हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया था।
 

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