भिण्ड। मध्यप्रदेश के चंबल संभाग के पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह कहा कि शादी, पार्टी या अन्य समारोह में हर्ष फायंरिग की कोई भी घटना होने पर संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने यह आदेश पिछले सप्ताह हर्ष फायंरिग से हुई मौत और लोगों के घायल होने के मामले सामने आने के बाद जारी किए हैं। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों से सख्ती के साथ हर्ष फायंिरग पर रोक लगाने के लिए हथियारों का प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई के लिए कहा है। उधर कलेक्टर इलैया राजा ने हर्ष फायंिरग और सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन को रोकने के लिए जिले में धारा 144 लागू की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर केस दर्ज किया जाएगा।