छिंदवाडा। मध्यप्रदेश के छिंदवाडा में जिला प्रशासन ने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर एक तहसीलदार पर ढाई लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर जे के जैन ने लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत अविवादित नामातंरण के 51 प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न करने पर छिंदवाडा के तत्कालीन तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना किया है।
कलेक्टर ने पिछले वर्ष अक्टूंबर 2016 में तहसील कार्यालय छिंदवाडा का निरीक्षण किया था, तब 118 नामांतरण प्रकरणो के निराकरण में गल्तिया मिली थी, इस पर पर तहसीलदार को नोटिस दिया गया था उनका जबाब संतोषप्रद न मिलने पर यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने तहसीलदार से जुर्माने की राशि प्रति माह उनके वेतन से बीस हजार काटने तथा जुर्माने को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज करने का भी आदेश दिया है।