बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने ट्रेन में छह साल की एक मासूम बच्ची से छेडछाड़ करने वाले एक आरोपी को दो साल के कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी अमित राय ने बताया कि 14-15 मई, 2016 की रात अहिल्या नगरी एक्सप्रेस से सफर कर रहे इंदौर के एक परिवार की लोअर बर्थ पर सो रही 6 साल की बालिका के साथ तमिलनाडु के नामक्कल निवासी सेलवम (39) ने बुरी नियत से छेड़छाड़ की। ये देख कर बच्ची के पिता ने आरोपी को पकड़ कर आरपीएफ के हवाले कर दिया।
आमला रेलवे पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान आरोपी पर अपराध सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने उसे दो साल के कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।