बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के एक न्यायालय ने मामूली विवाद पर एक व्यक्ति की हत्या के दोषी दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मुलताई के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने कल सुनाई गई इस सजा के साथ कहा कि 25-25 हजार रुपए जुर्माने की राशि मृतक की पुत्री को दी जाए। नाली के छोटे से विवाद को लेकर दोनों भाइयों ने लाठियों से पीटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी।
शासकीय अधिवक्ता भोजराज रघुवंशी ने बताया कि बोरदही थाना क्षेत्र के ग्राम बीसीघाट निवासी दो भाइयों रामपाल एवं शिवप्रसाद का पड़ोस में रहने वाले रघुनाथ एवं झल्लू से नाली का विवाद चल रहा था। 17 अगस्त 2015 को नाली का पानी मोड़ने पर रामपाल एवं शिवप्रसाद ने मिलकर रघुनाथ और झल्लू के साथ मारपीट की। इसी दौरान रघुनाथ के कहीं जाने पर विवाद और बढ़ गया। इसके बाद रामपाल और शिवप्रसाद ने झल्लू को लाठियों से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई।
मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए अदालत ने दोनों भाईयों को आजीवन सश्रम कारावास एवं 25-25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।