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मप्र हाई कोर्ट ने स्मार्ट सिटी परियोजना पर मांगा केंद्र सरकार से जवाब

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 27 2015 8:34PM | Updated Date: Nov 27 2015 8:34PM
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इंदौर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने बहुप्रचारित स्मार्ट सिटी परियोजना की कथित विसंगतियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र, मध्यप्रदेश सरकार और इंदौर नगर निगम को आज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।
   

हाई कोर्ट की इंदौर पीठ की न्यायमूर्ति शुभदा आर. वाघमारे और न्यायमूर्ति सुजय पॉल की पीठ ने शहर के गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर एन्वाइरन्मेन्ट प्रोटेक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंंट (सीईपीआरडी) की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किये। सीईपीआरडी के वकील अभिनव धनोतकर ने संवाददाताओं को बताया कि जनहित याचिका में स्मार्ट सिटी परियोजना की कथित विसंगतियों की ओर हाई कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया है। याचिका में अदालत से गुहार की गयी है कि वह इस परियोजना की सरकारी नीति को अमली जामा पहनाये जाने पर रोक लगाये, ताकि करदाताओं का धन बर्बाद नहीं हो।
   

उन्होंने इंदौर की मिसाल देते हुए कहा, ‘‘नगर निगम की शहर के राजवाड़ा और इसके आस..पास के इलाके को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। लेकिन स्मार्ट सिटी परियोजना का यह प्रस्तावित क्षेत्र शहर के कुल क्षेत्रफल का महज 2.18 प्रतिशत है। यानी पूरे शहर को स्मार्ट सिटी परियोजना का फायदा नहीं मिल पायेगा।’’ धनोतकर ने आशंका जतायी कि स्मार्ट सिटी परियोजना पर होने वाले मोटे खर्च की भरपाई के लिये नगर निगम पूरे शहर के बाशिंदों पर करों का बोझ बढ़ायेगा, जबकि शहर के कुछ ही इलाकों के लोगों को इस परियोजना का फायदा मिल सकेगा। उन्होेंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना से प्रदेश सरकार के खजाने पर भी बोझ बढ़ेगा, जो आम लोगों के हित में नहीं है।

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