19 Apr 2024, 07:37:46 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
State

अदालत ने एक बैंक प्रबंधक को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 16 2019 12:24AM | Updated Date: Nov 16 2019 12:24AM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की अदालत ने किसान से रिश्वत माँगने के आरोप में भूमि विकास बैंक के प्रबंधक को चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार ब्यौहारी के किसान रामस्वरूप बैस ने 11 अगस्त 2015 को लोकायुक्त रीवा को शिकायत की थी कि वह अपने ट्रेक्टर की लोन की सभी किश्तें जमा करने के बाद बैंक में जमा अंश पूंजी आठ हजार रूपये लेने गया था।
 
जहाँ उससे ब्यौहारी भूमि विकास बैंक के प्रबंधक सुरेश प्रताप सिंह ने जमा अंश पूंजी वापस देने के लिए दो हजार रूपये  रिश्वत के तौर पर माँगें हैं। इस मामले की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत में लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई में आरोपी को दोषी पाया और कल सजा सुनाई।
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »