जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पार्षद चुनाव की खर्च सीमा का निर्धारण नहीं करने से जुड़ी एक याचिका पर नगरीय निकाय विभाग के मुख्य सचिव तथा निर्वाचन आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के आदेश पर अभ्यावेदन देने के बावजूद भी पार्षद चुनाव की खर्च सीमा का निर्धारित नहीं किये जाने के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे के महेश्वरी तथा न्यायमूर्ति अंजुली पालो की युगलपीठ ने नगरीय निकाय विभाग के मुख्य सचिव तथा निर्वाचन आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के डॉक्टर पी जी नाजपांडे तथा रजत भार्गव की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि महापौर, विधायक, लोकसभा चुनाव के लिए खर्च सीमा निर्धारित है परंतु पार्षद चुनाव के लिए खर्च सीमा निर्धारित नहीं है। पार्षद चुनाव की खर्च सीमा निर्धारित करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
उच्च न्यायालय ने याचिका का निराकरण करते हुए इस संबंध में चुनाव आयोग व प्रदेश सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन देने निर्देश जारी किये थे। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए चार माह के अंतराल में तीन बार अभ्यावेदन दिये गए, परंतु उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी। इसके चलते अवमानना याचिका दायर की गयी।