बड़वानी। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा की अपर सत्र न्यायाधीश ने आज दिए अपने फैसले में कक्षा आठ की छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। अधिकृत जानकारी के अनुसार न्यायाधीश कृष्णा परस्ते ने ग्राम धावड़ी के झाड़ फूंक करने वाले सरदार सेनानी को कक्षा 8 में अध्ययनरत 13 वर्षीय बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 4 जुलाई 2018 को छात्रा प्रतिदिन की तरह कालापाट स्थित शासकीय विद्यालय गई थी। पूर्व परिचित आरोपी दोपहर को उसे नागलवाड़ी के भीलट देव मंदिर के दर्शन कराने के नाम पर अपने दुपहिया वाहन पर बिठाकर ग्राम पीपरखेड़ा ले गया और एक खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी छात्रा के घर तथा ग्राम में झाड़ फूंक करने आने के चलते पूर्व से परिचित था।